आरबीआई ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहकों के खातों में जमा और टॉप-अप से प्रतिबंधित किया है।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य बैंक के संचालन में अनुपालन सुनिश्चित करना है और गैर-अनुपालन के मुद्दों का सामना करना है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को 29 फरवरी, 2024 तक निकासी और खाता उपयोग के अलावा कोई भी अतिरिक्त बैंकिंग सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है।
आरबीआई ने उल्लेख किया है कि इस प्रतिबंध के अपवादों में किसी भी समय जमा किए जाने वाले ब्याज, कैशबैक, या रिफंड की छूट शामिल है।
आरबीआई ने निपटान समय सीमा तक के साथ सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च, 2024 तक करने का आदान-प्रदान किया है।